फसल बीमा कराने की कृषकों को सलाह
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गुना | 17-जुलाई-2017
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उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने खरीफ मौसम में अधिसूचित खरीफ फसलों का बीमा कराने की कृषकों को सलाह दी है। उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि सोयाबीन, उड़द एवं मक्का के फसल बीमा का कार्य प्रारम्भ हो चुका है, जिसमें अऋणी कृषकों का बीमा सी.एस.सी. कियोस्क/एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से कराया जा सकता है एवं जिस बैंक में कृषक का बचत खाता है, उसी बैंक में भी फसल बीमा कराया जा सकता है। अऋणी कृषकों को फसल बीमा कराने हेतु आवश्यक दस्तावेज जैसे भू-अधिकार पुस्तिका की छायाप्रति, बुबाई प्रमाण-पत्र (पटवारी/पंचायत सचिव द्वारा जारी), बैंक पासबुक की छायाप्रति/चैक बुक का पृष्ठ, आधार कार्ड प्रस्तुत करना आवश्यक है। सोयाबीन एवं मक्का पटवारी हल्का स्तर पर तथा उड़द जिला स्तर पर अधिसूचित है। वर्तमान में सोयाबीन हेतु प्रीमियम दर 132 रूपये प्रति बीघा तथा मक्का एवं उड़द हेतु 80 रूपये प्रति बीघा प्रीमियम निर्धारित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अधीन अधिक से अधिक बीमाकरण से आपदा की दशा में कृषकों को होने वाली फसल क्षति के जोखिम को कम किया जा सकेगा। अधिक से अधिक कृषकों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने की अपील की गई है।
(279 days ago)
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