कलेक्टर श्री राजेश जैन ने खण्ड स्तरीय बाल विवाह रोकथाम समिति में विभिपन्न सदस्यों को नियुक्त किया है।
इस समिति में तहसीलदार तहसील गुना, आरोन, राघौगढ़, मधुसूदनगढ़, चांचौड़ा एवं कुंभपराज, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गुना, आरोन, बमोरी, राघौगढ़ एवं चांचौड़ा, परियोजना अधिकारी आईसीडीएस गुना ग्रामीण/शहरी, आरोन, बमोरी, राघौगढ़ एवं चांचौड़ा, थाना प्रभपारी थाना कोतवाली गुना, कैन्ट, म्याना, बमोरी, धरनावदा, राघौगढ़, आरोन, बजरंगढ़, चांचौड़ा, फतेहगढ़, सिरसी, विजयपुर, कुम्भपराज एवं जामनेर, ब्लाक मेडिकल ऑफीसर ब्लाक आरोन, बमोरी, राघौगढ़, चांचौड़ा, भपदौरा एवं बी.आर.सी. विकासखण्ड गुना, आरोन, बमोरी, राघौगढ़ एवं चांचौड़ा को रखा गया है।
कलेक्टर ने इन अधिकारियों से कहा है कि आप अपने कार्यक्षेत्र में बाल विवाह की रोकथाम हेतु प्रचार-प्रसार करना एवं बाल विवाह की शिकायत प्राप्त होने पर उसका निराकरण करना सुनिश्चित करें। आप स्वयं एवं अपने अधीनस्थ मैदानी अमले के सहयोग से बाल विवाहों की रोकथाम करना सुनिश्चित करें तथा बाल विवाह संबंधी कोई भपी शिकायत प्राप्त होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार शिकायत का निराकरण करना सुनिश्चित करें तथा आपसी तालमेल बनाकर रखें।
कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि 29 अप्रैल 2017 को अक्षय तृतीया है। उक्त अवसर पर अनेक सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। आप सम्मेलन के आयोजकों से शपथ-पत्र प्राप्त करें कि उक्त सम्मेलन में 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालक का विवाह नहीं किया जा रहा है तथा धर्मगुरूओं, पंडित, समाज के मुखिया, बैण्ड बाजा व हलवाई, कैटरर को भपी समझाईश देवें कि वह विवाह समारोह में कार्य करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वहां बाल विवाह तो नहीं है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि शासकीय विवाह में कोई भपी बाल विवाह सम्पन्न न होने पाए। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि 29 अप्रैल को शासकीय अवकाश है, किन्तु सभी अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में उपस्थित रहेंगे।